UP Ration Card के लिए शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों को राशन कार्ड के माध्यम से सस्ती दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। हालांकि, कई बार लोगों को राशन कार्ड से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि गलत जानकारी, राशन कार्ड का नवीनीकरण, दुकानदार द्वारा अनाज न दिए जाने की शिकायतें, राशन कार्ड में संशोधन, आदि। ऐसे में सरकार ने नागरिकों के लिए एक सुविधा दी है जिससे वे राशन कार्ड से जुड़ी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं।

यदि आपको राशन कार्ड से संबंधित कोई समस्या है और आप शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, तो इसे लेख में दिए गए चरणों का पालन करके आप आसानी से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

शिकायत दर्ज करने के तरीके

उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए निम्नलिखित तरीके उपलब्ध हैं:

  • ऑनलाइन शिकायत पोर्टल (उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट)
  • टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर
  • ऑफलाइन शिकायत (जिला आपूर्ति कार्यालय में)
  • मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

नीचे विस्तृत प्रक्रिया दी गई है।

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (https://fcs.up.gov.in) के माध्यम से शिकायत दर्ज करना आसान और तेज है। निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

UP Ration Card Official Portal
  • शिकायत दर्ज करने के लिए आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। फॉर्म में निम्नलिखित जानकारी दर्ज करें:
    • शिकायतकर्ता का नाम: आपका पूरा नाम।
    • मोबाइल नंबर: सक्रिय मोबाइल नंबर, जिस पर शिकायत की स्थिति अपडेट प्राप्त होगी।
    • राशन कार्ड नंबर: आपका राशन कार्ड नंबर (यदि लागू हो)।
    • शिकायत का प्रकार: राशन कम मिलना, कोटेदार की लापरवाही, मिलावट, राशन कार्ड बनवाने में देरी, आदि।
    • शिकायत का विवरण: समस्या का संक्षिप्त और स्पष्ट विवरण।
    • जिला और ब्लॉक: आपका जिला और तहसील/ब्लॉक का नाम।
    • कोटेदार का नाम और दुकान नंबर (यदि शिकायत दुकान से संबंधित है)।
  • सभी जानकारी सही-सही भरें।
राशन कार्ड शिकायत पोर्टल
  • फॉर्म भरने के बाद "सबमिट" बटन पर क्लिक करें।
  • सबमिट करने पर आपको एक 9 अंकों का शिकायत नंबर (Complaint Number) प्राप्त होगा। इसे नोट कर लें, क्योंकि यह शिकायत की स्थिति जांचने के लिए आवश्यक होगा।
UP Ration card complaint portal
  • शिकायत की स्थिति जांचें
    • वेबसाइट पर "शिकायत की वर्तमान स्थिति देखें" विकल्प पर क्लिक करें।
    • शिकायत नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
    • आपकी शिकायत की प्रगति और समाधान की जानकारी प्रदर्शित होगी।

नोट: शिकायत दर्ज करने के बाद संबंधित अधिकारी द्वारा इसकी जांच की जाएगी, और उचित कार्रवाई की जाएगी।

टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से शिकायत

यदि आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो आप टोल-फ्री नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड से संबंधित समस्याओं के लिए निम्नलिखित हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराए हैं:

  • टोल-फ्री नंबर: 1967 / 14445
  • वैकल्पिक नंबर: 1800-180-0150
  • मुख्यमंत्री हेल्पलाइन: 1076

प्रक्रिया:

  • उपरोक्त किसी एक नंबर पर कॉल करें।
  • अपनी शिकायत का विवरण स्पष्ट रूप से बताएं, जैसे कोटेदार का नाम, दुकान नंबर, राशन कार्ड नंबर, और समस्या का प्रकार।
  • कॉल सेंटर आपको एक शिकायत नंबर प्रदान करेगा, जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें।
  • हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत की स्थिति भी जानी जा सकती है।

नोट: हेल्पलाइन पर कॉल करते समय सभी आवश्यक जानकारी, जैसे राशन कार्ड नंबर और कोटेदार का विवरण, तैयार रखें

ऑफलाइन शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

यदि आप ऑनलाइन या हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत दर्ज नहीं कर सकते, तो आप अपने जिला आपूर्ति कार्यालय (District Supply Office) में ऑफलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

  • जिला आपूर्ति कार्यालय का दौरा करें:
    • अपने नजदीकी जिला आपूर्ति कार्यालय या तहसील कार्यालय जाएं।
    • वहां मौजूद खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारी से संपर्क करें।
  • शिकायत पत्र लिखें: एक लिखित शिकायत पत्र तैयार करें, जिसमें निम्नलिखित जानकारी शामिल करें:
    • आपका नाम, पता, और मोबाइल नंबर।
    • राशन कार्ड नंबर (यदि लागू हो)।
    • शिकायत का विवरण (जैसे, कोटेदार द्वारा कम राशन देना, अनियमितता, आदि)।
    • कोटेदार का नाम और दुकान नंबर।
    • कोई सबूत, जैसे राशन वितरण रसीद या फोटो (यदि उपलब्ध हो)।
  • शिकायत जमा करें:
    • शिकायत पत्र को जिला आपूर्ति अधिकारी (DSO) या सहायक आयुक्त (Assistant Commissioner) को जमा करें।
    • सुनिश्चित करें कि आपको शिकायत की प्राप्ति रसीद मिले।
  • फॉलो-अप करें: शिकायत की स्थिति जानने के लिए नियमित रूप से कार्यालय से संपर्क करें।

शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक जानकारी

शिकायत दर्ज करते समय निम्नलिखित जानकारी तैयार रखें:

  • राशन कार्ड नंबर: यदि शिकायत राशन वितरण से संबंधित है।
  • कोटेदार का नाम और दुकान नंबर: यदि शिकायत दुकान से संबंधित है।
  • शिकायत का प्रकार: जैसे कम राशन, मिलावट, राशन कार्ड बनवाने में देरी, आदि।
  • सबूत: रसीद, फोटो, या अन्य दस्तावेज (यदि उपलब्ध हों)।
  • शिकायतकर्ता का विवरण: नाम, पता, और मोबाइल नंबर।

शिकायत के प्रकार

राशन कार्ड से संबंधित निम्नलिखित समस्याओं के लिए शिकायत दर्ज की जा सकती है:

  • कोटेदार द्वारा कम राशन देना।
  • राशन में मिलावट।
  • राशन कार्ड बनवाने में देरी या अस्वीकृति।
  • राशन दुकान पर अनियमित समय या बंद रहना।
  • कोटेदार द्वारा रिश्वत मांगना।
  • राशन कार्ड में नाम जोड़ने/हटाने में समस्या।
  • एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत राशन न मिलना।