उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के नागरिकों को सस्ती दरों पर खाद्य सामग्री प्रदान करने के लिए राशन कार्ड की सुविधा दी है। यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसके माध्यम से परिवारों को सरकारी राशन की दुकानों से गेहूं, चावल और अन्य आवश्यक वस्तुएं रियायती दरों पर मिलती हैं।
राशन कार्ड की पात्रता सूची में नाम आने पर ही लाभार्थी इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। यदि आपने राशन कार्ड के लिए आवेदन किया है या आप यह देखना चाहते हैं कि आपका नाम राशन कार्ड लिस्ट में है या नहीं, तो आप इसे आसानी से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
यूपी राशन कार्ड लिस्ट क्या है?
यूपी राशन कार्ड लिस्ट उस सूची को कहा जाता है, जिसमें पात्र परिवारों के नाम दर्ज होते हैं, जिन्हें सरकारी राशन की दुकानों से सब्सिडी पर खाद्य सामग्री प्राप्त करने का अधिकार होता है। यह लिस्ट उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा जारी की जाती है।
लिस्ट में नाम आने पर ही परिवार सरकारी योजनाओं के तहत रियायती दरों पर खाद्य सामग्री ले सकते हैं। यह सूची राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत तैयार की जाती है, जो राज्य के गरीब और पात्र नागरिकों को मदद प्रदान करने के उद्देश्य से लागू की गई है।
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड पात्रता सूची देखें
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश राशन की आधिकारिक वेबसाइट https://fcs.up.gov.in/ पर जाना होगा।
- इसके बाद वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ खुल जाएगा, उसमें महत्वपूर्ण लिंक्स वाले अनुभाग में जाकर “राशन कार्ड की पात्रता सूची” पर क्लिक करना होगा।
- ऐसा करते ही आपके सामने एक और पृष्ठ खुल जाएगा, जिसमें की उत्तर प्रदेश के सारे जिलों का नाम रहेगा, उसमें आपको अपने जिले या फिर आपको जिस जिले की पात्रता पर्ची चाहिए, उस पर क्लिक करना होगा।
- जिले का चयन करने के बाद आपके सामने एक और पेज खुल जाएगा, उसमें नगरीय निकाय या ब्लॉक का चयन करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने ग्राम या ग्राम पंचायत की सूची आ जाएगी, आपको उस पर क्लिक करना होगा।
- ग्राम पंचायत या ग्राम का नाम का चयन या क्लिक करते ही आपके सामने एक और पेज खुल जाएगा, उसमें आपको राशन कार्ड वाले अनुभाग में जाकर नीचे स्थित नंबर या अंक पर क्लिक करना होगा।
- ऐसा करते ही आपके सामने राशन कार्ड की सूची आ जाएगी.
- आप उसमें अपना नाम देख सकते हैं।
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड पात्रता सूची में निम्नलिखित जानकारी उपस्थित रहती है -
- कार्ड धारक का नाम
- पिता/ पति का नाम
- माता का नाम
- यूनिट की संख्या
- राशन कार्ड जारी (डिजिटल हस्ताक्षर) करने की तिथि
- डिजिटाइज्ड राशन कार्ड संख्या
अगर आपका नाम यूपी राशन कार्ड लिस्ट में नहीं है, तो क्या करें?
यदि आपने हाल ही में राशन कार्ड के लिए आवेदन किया है और आपका नाम उत्तर प्रदेश की पात्रता सूची में नहीं है, तो आप कुछ समय इंतजार कर सकते हैं या राशन कार्ड स्टेटस चेक कर सकते हैं।
नाम न होने पर, आप टोल फ्री नंबर 1800-1800-150 या 1967 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं या जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी, और जिलापूर्ति अधिकारी के समक्ष शिकायत कर सकते हैं।