उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड हर परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसका उपयोग न केवल सस्ते दर पर खाद्य सामग्री प्राप्त करने के लिए किया जाता है, बल्कि यह पहचान और पते के प्रमाण के रूप में भी कार्य करता है।
कभी-कभी राशन कार्ड में गलतियां जैसे नाम, पता, उम्र, या परिवार के सदस्यों की जानकारी गलत दर्ज हो जाती हैं, जिसे सुधारना आवश्यक होता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड में सुधार (करेक्शन) की प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं प्रदान की हैं।
इस लेख में, हम राशन कार्ड में सुधार की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, और संबंधित जानकारी विस्तार से बताएंगे।
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड में सुधार की प्रक्रिया (ऑनलाइन)
उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड में सुधार (करेक्शन) करने के लिए सरकार ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरल प्रक्रिया प्रदान की है। नीचे दिए गए चरणों का पालन करके आप अपने राशन कार्ड में सुधार कर सकते हैं:
- सबसे पहले उत्तर प्रदेश खाद्य और रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://fcs.up.gov.in/ पर जाएं।
- वेबसाइट का होमपेज खुलेगा। यहां दिए गए मेनूबार में से "डाउनलोड फॉर्म" सेक्शन पर क्लिक करें।

- "डाउनलोड फॉर्म" सेक्शन में राशन कार्ड से संबंधित फॉर्म की पूरी सूची दिखाई देगी।
- चौथे नंबर का फॉर्म चुनें: "राशन कार्ड संशोधन/नये यूनिट जोड़ने सम्बन्धी फॉर्म"।
- इस फॉर्म को डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट निकाल लें।

- अब फॉर्म में सही जानकारी दर्ज करें, जैसे:
- राशन कार्ड क्रमांक
- आवेदक/राशन कार्ड धारक का नाम
- मोबाइल नंबर
- संशोधन/नये यूनिट जोड़ने का कारण
- जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत का नाम
- उचित दर विक्रेता का नाम
अब भरे हुए फॉर्म को आवश्यक दस्तावेजों के साथ किसी भी करीबी जन सेवा केंद्र या खाद्य आपूर्ति कार्यालय में जमा करें।
ऑफलाइन राशन कार्ड सुधार प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड सुधार के लिए ऑफलाइन प्रक्रिया निम्नलिखित है:
- अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC), तहसील कार्यालय, या खाद्य एवं रसद विभाग कार्यालय पर जाएं।
- वहां से राशन कार्ड सुधार फॉर्म प्राप्त करें। यह फॉर्म मुफ्त उपलब्ध होता है।
- फॉर्म में पूछी गई जानकारी जैसे नाम, पता, जन्मतिथि, या अन्य सुधार से संबंधित विवरण सावधानीपूर्वक भरें।
- सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी सटीक और दस्तावेजों के अनुसार हो।
- फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न करें।
- यदि नाम, पता, या जन्मतिथि में सुधार करना है, तो संबंधित प्रमाण पत्र (जैसे आधार कार्ड, बिजली बिल, या जन्म प्रमाण पत्र) जोड़ें।
- भरे हुए फॉर्म और दस्तावेजों को जन सेवा केंद्र, तहसील कार्यालय, या खाद्य एवं रसद विभाग कार्यालय में जमा करें।
- कार्यालय कर्मचारी आपके दस्तावेजों की जांच करेंगे और आपको एक पावती रसीद देंगे। इस रसीद को भविष्य के संदर्भ के लिए संभालकर रखें।
- जमा किए गए दस्तावेजों का सत्यापन खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा किया जाएगा।
महत्वपूर्ण दस्तावेज
राशन कार्ड में सुधार के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है:
- राशन कार्ड की प्रति: मूल राशन कार्ड की फोटोकॉपी।
- पहचान पत्र: आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, या ड्राइविंग लाइसेंस।
- पते का प्रमाण: बिजली बिल, पानी का बिल, किराया समझौता, या अन्य सरकारी दस्तावेज।
- जन्मतिथि का प्रमाण: जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, या आधार कार्ड (जन्मतिथि सुधार के लिए)।
- आय प्रमाण पत्र: यदि आर्थिक स्थिति के आधार पर कार्ड का प्रकार बदलना हो।
- हलफनामा: कुछ मामलों में त्रुटि के कारण और सुधार की आवश्यकता का हलफनामा।
- सदस्य जोड़ने/हटाने के लिए: विवाह प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, या मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- पासपोर्ट साइज फोटो: नए सदस्य जोड़ने के लिए।
सभी दस्तावेजों की मूल और फोटोकॉपी दोनों जमा करनी होंगी। सुनिश्चित करें कि दस्तावेज वैध और सत्यापित हों।
नोट:
- आवेदन के बाद 15-30 दिन के भीतर राशन कार्ड में सुधार किया जाएगा।
- किसी भी समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-180-0150 पर संपर्क करें।
राशन कार्ड में सुधार के सामान्य कारण
राशन कार्ड में सुधार निम्नलिखित वजहों से किये जाते हैं:
- नाम में गलती: आवेदक या परिवार के सदस्यों के नाम में स्पेलिंग गलत हो।
- पते में बदलाव: निवास स्थान बदलने पर पते को अपडेट करना।
- परिवार के सदस्यों का जोड़ना या हटाना:
- नया बच्चा होने पर जोड़ना।
- किसी सदस्य के विवाह, मृत्यु, या स्थानांतरण के कारण हटाना।
- आयु या जन्मतिथि में गलती।
- फोटो अपडेट करना।