UP Ration Card Correction - उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड सुधार करने की प्रक्रिया

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उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड हर परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसका उपयोग न केवल सस्ते दर पर खाद्य सामग्री प्राप्त करने के लिए किया जाता है, बल्कि यह पहचान और पते के प्रमाण के रूप में भी कार्य करता है।

कभी-कभी राशन कार्ड में गलतियां जैसे नाम, पता, उम्र, या परिवार के सदस्यों की जानकारी गलत दर्ज हो जाती हैं, जिसे सुधारना आवश्यक होता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड में सुधार (करेक्शन) की प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं प्रदान की हैं।

इस लेख में, हम राशन कार्ड में सुधार की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, और संबंधित जानकारी विस्तार से बताएंगे।

उत्तर प्रदेश राशन कार्ड में सुधार की प्रक्रिया (ऑनलाइन और ऑफलाइन)

उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड में सुधार (करेक्शन) करने के लिए सरकार ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरल प्रक्रिया प्रदान की है। नीचे दिए गए चरणों का पालन करके आप अपने राशन कार्ड में सुधार कर सकते हैं:

  • सबसे पहले उत्तर प्रदेश खाद्य और रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://fcs.up.gov.in/ पर जाएं।
  • वेबसाइट का होमपेज खुलेगा। यहां दिए गए मेनूबार में से "डाउनलोड फॉर्म" सेक्शन पर क्लिक करें।
FCS UP
  • "डाउनलोड फॉर्म" सेक्शन में राशन कार्ड से संबंधित फॉर्म की पूरी सूची दिखाई देगी।
  • चौथे नंबर का फॉर्म चुनें: "राशन कार्ड संशोधन/नये यूनिट जोड़ने सम्बन्धी फॉर्म"
  • इस फॉर्म को डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट निकाल लें।
Ration Card Correction Form
  • अब फॉर्म में सही जानकारी दर्ज करें, जैसे:
    • राशन कार्ड क्रमांक
    • आवेदक/राशन कार्ड धारक का नाम
    • मोबाइल नंबर
    • संशोधन/नये यूनिट जोड़ने का कारण
    • जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत का नाम
    • उचित दर विक्रेता का नाम

अब भरे हुए फॉर्म को आवश्यक दस्तावेजों के साथ किसी भी करीबी जन सेवा केंद्र या खाद्य आपूर्ति कार्यालय में जमा करें।

ऑफलाइन राशन कार्ड सुधार प्रक्रिया

  • अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खाद्य एवं रसद विभाग कार्यालय में जाएं।
  • अपनी समस्या के अनुसार राशन कार्ड में सुधार का फॉर्म प्राप्त करें।
  • सभी आवश्यक जानकारी फॉर्म में दर्ज करें:
    • राशन कार्ड क्रमांक
    • आवेदक का नाम
    • मोबाइल नंबर
    • संशोधन का कारण
    • जिला, ब्लॉक, और उचित दर विक्रेता का नाम
  • फॉर्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें:
    • आधार कार्ड (पहचान प्रमाण के लिए)
    • पते का प्रमाण (जैसे बिजली बिल, पानी का बिल)
    • जन्म प्रमाण पत्र (अगर उम्र सुधारना है)
    • राशन कार्ड की कॉपी

भरे हुए फॉर्म और दस्तावेजों को खाद्य आपूर्ति कार्यालय में जमा कर दें।

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कार्यालय द्वारा आवेदन की जांच की जाएगी और प्रक्रिया पूरी होने के बाद राशन कार्ड में सुधार किया जाएगा।

महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र (बिजली बिल, पानी बिल, आदि)
  • राशन कार्ड की मौजूदा कॉपी
  • जन्म प्रमाण पत्र (यदि उम्र में सुधार करना है)

नोट:

  • आवेदन के बाद 15-30 दिन के भीतर राशन कार्ड में सुधार किया जाएगा।
  • किसी भी समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-180-0150 पर संपर्क करें।

राशन कार्ड में सुधार के सामान्य कारण

राशन कार्ड में सुधार निम्नलिखित वजहों से किये जाते हैं:

  • नाम में गलती: आवेदक या परिवार के सदस्यों के नाम में स्पेलिंग गलत हो।
  • पते में बदलाव: निवास स्थान बदलने पर पते को अपडेट करना।
  • परिवार के सदस्यों का जोड़ना या हटाना:
    • नया बच्चा होने पर जोड़ना।
    • किसी सदस्य के विवाह, मृत्यु, या स्थानांतरण के कारण हटाना।
  • आयु या जन्मतिथि में गलती
  • फोटो अपडेट करना
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सुधार स्वीकृत होने के बाद, राशन कार्ड को https://fcs.up.gov.in/ से डाउनलोड किया जा सकता है।