राशन कार्ड सभी गरीब नागरिकों के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसका इस्तेमाल अक्सर बाजर से कम कीमत पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए किया जाता है, आपको बता दें, कि सरकार राशन कार्ड धारकों को प्रतिमाह कम कीमत पर राशन उपलब्ध कराती है. राशन प्राप्त करने के साथ-साथ यह दस्तावेज कई जगहों पर नागरिकों की पहचान साबित करने के लिए भी इस्तेमाल होता है.
उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड बनवाना एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे राज्य के नागरिकों को सस्ते दामों पर अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने की सुविधा मिलती है। राशन कार्ड सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत आता है, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को आर्थिक राहत मिलती है। इस लेख में, हम आपको उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड बनवाने की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी देंगे।
आवेदन प्रक्रिया
- नागरिक सबसे पहले खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट fcs.up.gov.in पर विजिट करें.
- इसके बाद आपके सामने होमपेज खुल जाएगा, यहाँ आपको डाउनलोड फॉर्म के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
- इस विकल्प पर क्लिक करते ही, आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जहाँ आपको कई सारे फॉर्म डाउनलोड करने के विकल्प दिए गए होंगे.
- अगर आप ग्रामीण नागरिक हैं, तो आप यहाँ राशनकार्ड आवेदन/सत्यापन प्रपत्र (ग्रामीण) तथा आप शहरी नागरिक हैं, तो आप राशनकार्ड आवेदन/सत्यापन प्रपत्र (नगरीय) के विकल्प पर क्लिक करें.
- क्लिक करने के बाद आपके सामने राशन कार्ड का फॉर्म खुल जाएगा, आप इसे पीडीऍफ़ फॉर्मेट में डाउनलोड कर लें.
- अब इस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को भलीभांति दर्ज करें.
- उसके बाद आप इस आवेदन फॉर्म को अपने तहसील में जमा कर दें।
तहसील में जमा करने के बाद वहां के कर्मचारी आपके दस्तावेज का सत्यापन करेंगे और सत्यापन होते ही कुछ दिन बाद आपको आपका राशन कार्ड प्राप्त हो जाएगा.
स्टेटस कैसे चेक करें?
- सबसे पहले उत्तर प्रदेश खाद्य एंव रसद विभाग के आधिकारिक पोर्टल - https://fcs.up.gov.in/ पर विजिट करें.
- अब आप इसके बाद होमपेज पर महत्वपूर्ण लिंक अनुभाग में जाएं, और राशन कार्ड आवेदन की स्थिति विकल्प पर क्लिक कर दें.
- उसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, इस पेज पर आप अपनी सन्दर्भ आईडी या राशन आईडी दर्ज करें जो आपको आवेदन के समय मिली थी.
- इसके बाद आप नीचे दिए गए बटन आवेदन की स्थिति हेतु OTP प्राप्त करें, के विकल्प पर क्लिक कर दें, उसके बाद आपके नंबर एक OTP आएगा जिसे दर्ज करके आप अपने राशन कार्ड की स्थिति को देख सकते हैं.
पात्रता
अगर आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, और आप अपने राज्य में राशन कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना पड़ेगा:
- राशन कार्ड में अंकित होने वाले सभी सदस्यों का आधार कार्ड होना चाहिए.
- नागरिक उत्तर प्रदेश राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए.
- उम्मीदवार के घर का कोई सदस्य सरकारी नौकरी वाला नहीं होना चाहिए.
- नागरिक गरीब रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाला होना चाहिए, इत्यादि.
जरुरी दस्तावेज
जो भी आवेदक यूपी में राशन कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए निम्नलिखित दस्तावेजों का होना बेहद ही जरुरी है:
- परिवार के मुखिया की पासपोर्ट साइज फोटो
- परिवार के मुखिया समेत सभी सदस्यों के आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- स्थाई पता
- मोबाइल नंबर
फॉर्म डाउनलोड करें
- राशन कार्ड डिलीशन फार्म
- मुखिया परिवर्तन हेतु फार्म
- राशन कार्ड विभाजन हेतु फार्म
- राशन कार्ड संशोधन/नये यूनिट जोड़ने सम्बन्धी फार्म
- राशन कार्ड/यूनिट स्थानान्तरण फार्म
- राशनकार्ड आवेदन/सत्यापन प्रपत्र (ग्रामीण)
- यूनिट डिलीशन फार्म
- राशनकार्ड आवेदन/सत्यापन प्रपत्र (नगरीय)
राशन कार्ड के प्रकार
मुख्य रूप से राशन कार्ड पांच प्रकार के होते हैं, सभी प्रकार के राशन कार्ड को नीचे सूचीबद्ध किया गया है:
- एपीएल राशन कार्ड (APL): यह गरीबी रेखा के ऊपर जीवन-यापन करने वाले व्यक्ति का राशन कार्ड होता है। इसे हम मध्यम वर्गीय व्यक्तियों का राशन कार्ड कह सकते हैं, इस कार्ड के अंतर्गत मिलने वाले राशन और उसे राशन की कीमत अलग-अलग राज्य के द्वारा निर्धारित की जाती है।
- बीपीएल राशन कार्ड (BPL): यह गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्ति का राशन कार्ड होता है। यह एक महत्वपूर्ण राशन कार्ड है, जिसका इस्तेमाल करके देश के गरीब लोगों को सरकार मुफ्त में राशन देती है। जिस व्यक्ति के घर पैसा कमाने का कोई जरिया मौजूद नहीं होता है. उसके घर बीपीएल राशन कार्ड के जरिए पर्याप्त राशन आता है।
- अंत्योदय राशन कार्ड (AAY): अंत्योदय राशन कार्ड ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसकी आमदनी रेगुलर नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो कभी पैसा कमा पाता है, तो कभी किसी कारणवश पैसा नहीं कमा पाटा है। इसमें ठेला चलाने वाले श्रमिक, महिला, बेरोजगार युवा, और बुजुर्ग श्रेणी के लोग आते हैं।
- अन्नपूर्णा राशन कार्ड (AY): इसे बुजुर्गों का राशन कार्ड कहा जाता है। देश के ऐसे बुजुर्ग जो गरीब की श्रेणी में आते हैं, उन्हें अन्नपूर्णा राशन कार्ड के अंतर्गत राशन प्रतिमाह दिया जाता है। इस राशन कार्ड का लाभ 65 वर्ष से अधिक उम्र के गरीबों बुजुर्गों को दिया जाता है।
- प्राथमिकता राशन कार्ड (PHH): सभी राज्य सरकार द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली बनाई गई है। इसका इस्तेमाल करके राज्य के सबसे गरीब और पिछड़े लोगों को ढूंढा जाता है, और उनके घर को राशन की प्राथमिकता दी जाती है. प्राथमिकता वाले घरेलू परिवार को इस राशन कार्ड के जरिए हर महीने 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति दिया जाता है। इसे पात्र गृहस्थी योजना राशन कार्ड भी कहा जाता है.