UP Ration Card - उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड कैसे बनवाएँ, जानें

राशन कार्ड सभी गरीब नागरिकों के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसका इस्तेमाल अक्सर बाजर से कम कीमत पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए किया जाता है, आपको बता दें, कि सरकार राशन कार्ड धारकों को प्रतिमाह कम कीमत पर राशन उपलब्ध कराती है. राशन प्राप्त करने के साथ-साथ यह दस्तावेज कई जगहों पर नागरिकों की पहचान साबित करने के लिए भी इस्तेमाल होता है.

उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड बनवाना एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे राज्य के नागरिकों को सस्ते दामों पर अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने की सुविधा मिलती है। राशन कार्ड सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत आता है, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को आर्थिक राहत मिलती है। इस लेख में, हम आपको उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड बनवाने की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी देंगे।

उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड के प्रकार

उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड तीन मुख्य प्रकार के होते हैं:

  • AAY (अंत्योदय अन्न योजना): सबसे गरीब परिवारों के लिए, जिनके पास आय का कोई स्थिर स्रोत नहीं है। प्रति माह 35 किलो खाद्य सामग्री (25 किलो गेहूं, 10 किलो चावल) प्रदान की जाती है।
  • PHH (प्राथमिकता परिवार): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र परिवारों के लिए। प्रति सदस्य 5 किलो खाद्य सामग्री (3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल) प्रति माह।
  • APL (गरीबी रेखा से ऊपर): गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए। इनके लिए सब्सिडी सीमित या नहीं होती।

आवेदन प्रक्रिया

  • नागरिक सबसे पहले खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट fcs.up.gov.in पर विजिट करें.
  • इसके बाद आपके सामने होमपेज खुल जाएगा, यहाँ आपको डाउनलोड फॉर्म के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
UP Ration Card Form Download
  • इस विकल्प पर क्लिक करते ही, आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जहाँ आपको कई सारे फॉर्म डाउनलोड करने के विकल्प दिए गए होंगे.
  • अगर आप ग्रामीण नागरिक हैं, तो आप यहाँ राशनकार्ड आवेदन/सत्यापन प्रपत्र (ग्रामीण) तथा आप शहरी नागरिक हैं, तो आप राशनकार्ड आवेदन/सत्यापन प्रपत्र (नगरीय) के विकल्प पर क्लिक करें.
UP Ration Card Form
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने राशन कार्ड का फॉर्म खुल जाएगा, आप इसे पीडीऍफ़ फॉर्मेट में डाउनलोड कर लें.
  • अब इस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को भलीभांति दर्ज करें.
Ration Card Form UP
  • उसके बाद आप इस आवेदन फॉर्म को अपने तहसील में जमा कर दें।

तहसील में जमा करने के बाद वहां के कर्मचारी आपके दस्तावेज का सत्यापन करेंगे और सत्यापन होते ही कुछ दिन बाद आपको आपका राशन कार्ड प्राप्त हो जाएगा.

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आप अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र (CSC) पर जाकर भी राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहाँ कर्मचारी आपकी जानकारी लेकर फॉर्म भरेंगे, आवश्यक दस्तावेज़ लेंगे और मामूली शुल्क लेकर आवेदन सबमिट करेंगे। आवेदन के बाद आपको पावती (Acknowledgment) दी जाएगी, जिससे आप आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।
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आवेदन जमा करने के बाद, राशन कार्ड बनने में आमतौर पर 15 से 30 दिन का समय लगता है। इस बीच आप ऑनलाइन अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।

स्टेटस कैसे चेक करें?

  • सबसे पहले उत्तर प्रदेश खाद्य एंव रसद विभाग के आधिकारिक पोर्टल - https://fcs.up.gov.in/ पर विजिट करें.
  • अब आप इसके बाद होमपेज पर महत्वपूर्ण लिंक अनुभाग में जाएं, और राशन कार्ड आवेदन की स्थिति विकल्प पर क्लिक कर दें.
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड स्टेटस
  • उसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, इस पेज पर आप अपनी सन्दर्भ आईडी या राशन आईडी दर्ज करें जो आपको आवेदन के समय मिली थी.
  • इसके बाद आप नीचे दिए गए बटन आवेदन की स्थिति हेतु OTP प्राप्त करें, के विकल्प पर क्लिक कर दें, उसके बाद आपके नंबर एक OTP आएगा जिसे दर्ज करके आप अपने राशन कार्ड की स्थिति को देख सकते हैं.
Track Ration Card Status

राशन कार्ड के लिए पात्रता मानदंड

उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड के लिए आवेदन करने हेतु निम्नलिखित पात्रता मानदंड हैं:

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 2 लाख रुपये और शहरी क्षेत्रों में 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए (BPL/AAY के लिए)।
  • परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि, शहरी क्षेत्र में 100 वर्ग मीटर से अधिक आवासीय या 80 वर्ग मीटर से अधिक वाणिज्यिक प्लॉट नहीं होना चाहिए।
  • परिवार के पास पहले से वैध राशन कार्ड नहीं होना चाहिए।
  • नवविवाहित जोड़े, अस्थायी राशन कार्ड धारक, या समाप्त राशन कार्ड धारक भी आवेदन कर सकते हैं।
  • आधार कार्ड का राशन कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है।

राशन कार्ड बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज

राशन कार्ड आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:

  • आधार कार्ड: परिवार के सभी सदस्यों का आधार नंबर।
  • निवास प्रमाण: बिजली बिल, पानी बिल, किराया समझौता, या कोई अन्य सरकारी दस्तावेज।
  • आय प्रमाण पत्र: BPL या AAY श्रेणी के लिए।
  • पासपोर्ट साइज फोटो: परिवार के मुखिया की।
  • बैंक पासबुक: प्रथम पृष्ठ की फोटोकॉपी।
  • मोबाइल नंबर: OTP सत्यापन के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर।
  • पहचान पत्र: मतदाता पहचान पत्र या अन्य वैध ID (वैकल्पिक)।

फॉर्म डाउनलोड करें

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उत्तर प्रदेश राशन कार्ड से संबंधित सहायता के लिए आप निम्नलिखित हेल्पलाइन का उपयोग कर सकते हैं। टोल-फ्री नंबर 1800-1800-150 और 1967 / 14445 पर संपर्क करें। अधिक जानकारी और ऑनलाइन सेवाओं के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://fcs.up.gov.in/ पर जाएं।