Ration Card Download - ई-राशन कार्ड डाउनलोड ऑनलाइन 2024

राशन कार्ड भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों के लिए एक अहम् दस्तावेज है, इस दस्तावेज का उपयोग कम दाम में सरकारी राशन की दुकान से प्रतिमाह राशन प्राप्त करने के लिए किया जाता है, इसके अलावा राशन कार्ड का इस्तेमाल कई जगहों पर कार्ड धारक की पहचान साबित करने के लिए भी किया जाता है.

सरकार ने नागरिकों की सुविधा के लिए ई-राशन कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई है, जिससे आप अपने राशन कार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। यह सुविधा आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए बिना घर बैठे अपना राशन कार्ड प्राप्त करने में मदद करती है।

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इस पेज के जरिए आपको डिजिटल राशन कार्ड या जिसे ई-राशन कार्ड भी कहा जाता है, इसे डाउनलोड करने से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी.

राशन कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया

ऑनलाइन तरीके से डाउनलोड किए गए राशन कार्ड को e-Ration Card कहा जाता है. इसकी प्रक्रिया निम्नलिखित है:

  • सबसे पहले आप DigiLocker एप्लीकेशन या पोर्टल - https://www.digilocker.gov.in/ को ओपन करें.
  • अब आप यहाँ Sign Up के विकल्प पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें, या अगर आप पहले से इस रजिस्टर्ड हैं, तो आप Sign In भी कर सकते हैं.
DigiLocker Sign Up for ration card download
  • रजिस्ट्रेशन के लिए आप अपने नाम, मोबाइल नंबर और जन्मतिथि को दर्ज करें, और OTP की मदद से अपना रजिस्ट्रेशन संपन्न करें.
  • अब आप अपने मोबाइल नंबर और सुरक्षा कोड तथा OTP को दर्ज करके लॉग इन करें.
Search Ration Card To Download
  • लॉग इन करने के बाद आप Search Documents के ऊपर क्लिक करें, सर्च बॉक्स में Ration Card लिखकर अपने राज्य के राशन कार्ड के विकल्प पर क्लिक कर दें.
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जहाँ आप राशन कार्ड क्रमांक दर्ज करके Get Document के विकल्प पर क्लिक कर दें.

अब आपका राशन कार्ड आपके DigiLocker अकाउंट में आ जाएगा, आप Issued Document सेक्शन में जाकर अपना राशन कार्ड पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा आप राशन से संबधित सभी सेवाओं जैसे राशन कार्ड डाउनलोड, लिस्ट, आधार सीडिंग जैसी सेवाओं को One Nation One Ration Card के मोबाइल एप्लीकेशन Mera Ration Application के जरिए भी प्राप्त कर सकते हैं.

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इसके अलावा आप सरकार द्वारा जारी किए गए UMANG पोर्टल के जरिए भी मेरा राशन कार्ड से संबधित सभी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं.

उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया

अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, और आप राज्य में अपना राशन कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

ration card up download
  • इसके बाद आप अपनी राशन कार्ड संख्या दर्ज करें, और मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करें.
उत्तर प्रदेश राशन कर्ड डाउनलोड

अब आपके सामने डिजिटल राशन कार्ड दिखेगा, जिसे आप डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं। इस कार्ड पर निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध होती है:

  • परिवार के मुखिया का नाम
  • कोटेदार का नाम
  • पिता/पति का नाम
  • आवासीय विवरण
  • लिंग
  • वार्ड संख्या
  • क्षेत्र (ग्रामीण/नगरीय)
  • ब्लॉक का नाम
  • ग्राम पंचायत का नाम
  • ग्राम/शहर का नाम
  • पिन कोड आदि।
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राज्य में राशन वितरण प्रतिमाह होता है, जिसके लिए प्राप्तकर्ता को अपने नजदीकी राशन दुकान पर राशन कार्ड के साथ उपस्थित होना पड़ता है। बायोमैट्रिक सत्यापन के बाद सफलतापूर्वक सत्यापन होने पर राशन वितरित किया जाता है।

राशन कार्ड लिस्ट / पात्रता सूची देखें

राशन कार्ड की पात्रता सूची को चेक करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जा सकती है:

  • राशन कार्ड पात्रता सूची देखने के लिए सबसे पहले आप अपने राज्य के खाद्य और रसद विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं.
  • मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी हूँ, और मुझे अपने राज्य में राशन कार्ड सूची देखनी है, तो मैं उत्तर प्रदेश के आधिकारिक खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल - https://fcs.up.gov.in/ पर विजिट करना होगा.
  • होमपेज पर राज्य के सारे जिलों की सूची उपलब्ध होगी, वहाँ अपने जिले का चयन करना होगा.
  • उसके बाद नए पेज पर शहरी या ग्रामीण इलाके में से अपने शहर या ग्राम पंचायत के नाम पर क्लिक करना होगा.
  • इसके बाद आपके सामने आपके राशन के दुकानदार का नाम दिखेगा, और उसके साथ ही आपको राशन कार्ड की संख्या दर्ज मिलेगी.
Ration Card List Check

अब राशन कार्ड धारकों की संख्या पर क्लिक करें, जिससे पात्रता सूची प्रदर्शित हो जाएगी। इस सूची में निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध होती है:

  • राशन कार्ड धारक का नाम
  • पिता/पति का नाम
  • माता का नाम
  • यूनिट की संख्या
  • राशन कार्ड जारी करने की तिथि (डिजिटल हस्ताक्षर सहित)
  • डिजिटाइज्ड राशन कार्ड संख्या

इस प्रक्रिया से आप अपने क्षेत्र में पात्र राशन कार्ड धारकों की जानकारी आसानी से देख सकते हैं।

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यदि आपका नाम पात्रता सूची में नहीं है, तो आप टोल-फ्री नंबर 1800-1800-150 या 1967 पर कॉल करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं या जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी, या जिलापूर्ति अधिकारी के समक्ष अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं।